Child Care Leave (CCL) निर्देश,नियम एवं प्रपत्र

Child Care Leave CCL

राजस्थान सरकार ने महिला कर्मचारियों एवं एकल पुरुष कर्मचारियों के लिए Child Care Leave (CCL) की सुविधा प्रदान की है, ताकि वे अपने बच्चों की देखभाल सुचारु रूप से कर सकें। यह अवकाश कार्य-जीवन संतुलन को बनाए रखने का एक महत्वपूर्ण साधन है।

Child Care Leave एक विशेष प्रकार का अवकाश है जो महिला कर्मचारियों एवं एकल पुरुष कर्मचारियों को उनके बच्चों की देखभाल के उद्देश्य से प्रदान किया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है – कर्मचारी को परिवार और विशेषकर बच्चों की परवरिश के दौरान पूर्ण सहयोग देना।

  1. यह सुविधा केवल पहले दो जीवित बच्चों के लिए मान्य है।
  2. बच्चा 18 वर्ष से कम आयु का होना चाहिए।
  3. यदि बच्चा दिव्यांग (40% या अधिक) है, तो आयु सीमा 22 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
  4. यह अवकाश महिला कर्मचारी और एकल पुरुष कर्मचारी को दिया जाता है।
  1. चाइल्ड केयर लीव CCL अवधि के दौरान वेतन नियमानुसार देय होगा, जो अवकाश के दिन की दरों के अनुसार ही होगा।
  2. उच्च स्तर पर स्वीकृति योग्य प्रकरणों का भली-भांति अध्ययन कर आवश्यक दस्तावेज़ सहित, स्वीकृति हेतु जिला शिक्षा अधिकारी को प्रेषित करें।
  3. यह अवकाश 01 कलेंडर वर्ष में तीन बार से अधिक नहीं लिया जा सकता।
  4. Child Care Leave चाइल्ड केयर लीव के दौरान अन्य अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाएगा।
  5. Child Care Leave  चाइल्ड केयर लीव का खाता अलग से संलग्न प्रपत्र में संधारित किया जाना हैं एवं सेवा पुस्तिका में चस्पा करना हैं।
  6. सामान्यतः परिवीक्षाकाल (Probation Period) में चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत नहीं किया जावेगा, परंतु विशेष परिस्थितियों में स्वीकृत किया जाता है तो परिविक्षाकाल (Probation Period) उतने ही दिन आगे बड़ जायेगा , जितने दिन चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत होगा।
  7. अवकाश स्वीकृतकर्ता अधिकारी राज्य सरकार के कार्यों को सुचारुरूप से संचालित करने, प्रशासनिक व्यवस्था हेतु, राज्य सरकार के लक्ष्यों की पूर्ति हेतु चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत करने से मना कर सकेगा।
  8. अवकाश स्वीकृति से पूर्व व उच्चाधिकारियों को भेजने से पूर्व पूर्ण जांच कर लेवें, की 18 वर्ष तक के दो बच्चों तक की देखरेख के लिए ही आवेदन किया हैं एवं पूर्व में चाइल्ड केयर लीव  का उपयोग की जांच भी कर लेवें।
  9. दिव्यांग संतान के प्रकरण में संबन्धित महिला कार्मिक से निर्भरता (Dependancy) प्रमाण पत्र अवकाश स्वीकृत से पूर्व जाना आवश्यक हैं।
  10. बच्चे के जन्म प्रमाण पत्र की प्रति प्राप्त करें।
  • पूरे सेवाकाल में अधिकतम 730 दिन (2 वर्ष) तक CCL ली जा सकती है।

1. प्रथम 365 दिन (1 वर्ष) पर पूरा वेतन देय होता है।

2. अगले 365 दिन (1 वर्ष) पर 80% वेतन दिया जाता है।

  1. कर्मचारी को पूर्व सूचना देकर निर्धारित प्रारूप में आवेदन करना होता है।
  2. एक बार में न्यूनतम 5 दिन का अवकाश अनिवार्य है।
  3. CCL तभी स्वीकृत की जाएगी जब विभागीय आवश्यकता प्रभावित न हो।
  1. CCL के दौरान आने वाले रविवार, अवकाश आदि गिने जाएंगे।
  2. परिवीक्षा काल में सामान्यतः CCL स्वीकृत नहीं होती। यदि दी जाए तो उतनी अवधि से परिवीक्षा काल बढ़ेगा।
  3. CCL कोई अधिकार नहीं, यह स्वीकृति पर निर्भर है।
  4. CCL के लिए अलग खाता संचालित किया जाता है – इसे अन्य अवकाशों में नहीं जोड़ा जाएगा।
  5. एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम 3 बार ली जा सकती है।
  1. बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र।
  2. दिव्यांग प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)।
  3. निर्भरता प्रमाण पत्र (दिव्यांग बच्चे के मामले में)।
  4. विद्यालय की परीक्षा/बीमारी संबंधी दस्तावेज (यदि आवश्यक हो)।
  1. आवेदन पत्र
  2. सेवा पुस्तिका हेतु लेखा पत्र
  3. CCL के लिए स्वीकृति आदेश दिनांक 22.05.2018
  4. CCL आर्डर दिनांक 10-09-2018
  5. CCL संशोधित आदेश 31-07-2020

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