Navodaya Vidyalaya में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु

Navodaya Vidyalaya द्वारा सत्र 2026-27 में कक्षा 6 में प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरु कर दिए गये है जिसकी अंतिम तिथि 29 जुलाई 2025 है |

  • ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया का केवल एक ही चरण है।
  • अन्‍य पिछड़ा वर्ग के अभ्‍यर्थियों को आरक्षण केवल केन्‍द्रीय सूची के अनुसार दिया जाएगा। केन्‍द्रीय सूची के अन्‍तर्गत नहीं आने वाले अन्‍य पिछड़ा वर्ग के अभ्‍यर्थी कृपया सामान्‍य अभ्‍यर्थी के रूप में आवेदन करें।
  • आवेदन प्रारम्‍भ करने से पहले कृपया निम्‍नानुसार छायाप्रति (स्कैन्ड कॉपी) तैयार रखें।
  1. अभ्‍यर्थी के हस्‍ताक्षर (हस्‍ताक्षर की इमेज का आकार 10-100 के.बी के बीच होना चाहिए।)
  2. अभिभावक के हस्‍ताक्षर (हस्‍ताक्षर की इमेज का आकार 10-100 के.बी के बीच होना चाहिए।)
  3. अभ्‍यर्थी का फोटोग्राफ (फोटोग्राफ का आकार 10-100 के.बी के बीच होना चाहिए।)
  4. जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग)। अन्य पिछड़ा वर्ग के मामले में, सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी केवल केंद्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र ही स्वीकार किया जाएगा। (प्रमाण पत्र का आकार 50-300 के.बी के बीच होना चाहिए।)
  5. यदि अभ्‍यर्थी के पास आधार संख्या नहीं है तो सक्षम सरकारी प्राधिकारी द्वारा जारी माता-पिता का निवास प्रमाण पत्र |
  • आवेदन पोर्टल में अभ्यर्थी के मूल विवरण जैसे राज्य, जिला, ब्लॉक, आधार संख्या, APAAR आईडी, पेन नंबर आदि भरने होंगे।
  • पात्र उम्मीदवारों को ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा और उम्मीदवार और उसके माता-पिता दोनों के हस्ताक्षर सहित फोटो अपलोड करनी होगी। प्रमाण पत्र केवल 10-100 केबी आकार के जेपीजी प्रारूप में अपलोड किया जाना चाहिए।
  • ग्रामीण श्रेणी के अंतर्गत प्रवेश के लिए आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों को सक्षम प्राधिकारी से इस आशय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा कि जिस विद्यालय में अभ्यर्थियों ने कक्षा III, IV और V की पढ़ाई की है, वह ग्रामीण क्षेत्र में स्थित है।
  1. जो अभ्यर्थी किसी जिले में कक्षा V में पढ़ रहा है, उसे केवल उसी जिले के JNV में प्रवेश के लिए आवेदन करने की अनुमति है।
  2. अभ्यर्थी को उसी जिले का निवासी होना चाहिए जहाँ वह प्रवेश चाहता है। अंतिम चयन के बाद दस्तावेजों के सत्यापन के समय माता-पिता का वास्तविक निवास प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
  3. अभ्यर्थी को वर्ष 2025-26 के दौरान उसी जिले में स्थित किसी भी सरकारी या सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 5 तक अध्ययन करना होगा।
  4. सत्र 2025-26 से पहले कक्षा V उत्तीर्ण करने वाले या कक्षा दोहराए गए अभ्यर्थियों को अनुमति नहीं है।
  5. प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार का जन्म 01-05-2014 से पहले और 31-07-2016 के बाद नहीं होना चाहिए (दोनों तिथियां सम्मिलित हैं)।
  6. चयन परीक्षा में बैठने वाले उम्मीदवार को पूरे शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त या अन्य मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा-5 में अध्ययनरत होना चाहिए।
  7. कक्षा VI में प्रवेश पाने के इच्छुक उम्मीदवार को किसी सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/मान्यता प्राप्त विद्यालय से कक्षा III, IV और V में एक पूर्ण शैक्षणिक सत्र में अध्ययन और उत्तीर्ण होना चाहिए।
  1. किसी जिले में कम से कम 75% सीटें जिले के ग्रामीण क्षेत्रों से अंतिम रूप से चयनित उम्मीदवारों द्वारा भरी जाएँगी। शेष सीटें रिक्त हैं, जिन्हें चयन मानदंडों के अनुसार जिले के शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों के उम्मीदवारों से मेरिट के आधार पर भरा जाएगा।
  2. ग्रामीण कोटे के तहत प्रवेश चाहने वाले उम्मीदवार ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित सरकारी/सरकारी सहायता प्राप्त/सरकारी मान्यता प्राप्त स्कूलों से कक्षा III, IV और V में पूरा शैक्षणिक सत्र पूरा किया होना चाहिए। हालाँकि, उम्मीदवार को उसी जिले से कक्षा V में ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत पूरा शैक्षणिक सत्र पूरा करना होगा जहाँ प्रवेश मांगा जा रहा है।
  3. राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान की योजनाओं के तहत अध्ययन करने वाले उम्मीदवारों को जिला मजिस्ट्रेट/तहसीलदार/खंड विकास अधिकारी द्वारा जारी अपना ग्रामीण स्थिति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि बच्चा पिछले तीन वर्षों से ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहा है और अध्ययन कर रहा है।
  • एक उम्मीदवार जिसने कक्षा III, IV और V में एक दिन के लिए भी शहरी क्षेत्र में स्थित स्कूल में अध्ययन किया हो, उसे शहरी उम्मीदवार माना जाएगा। शहरी क्षेत्र वे हैं जिन्हें JNVST पंजीकरण के लिए आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि पर किसी भी सरकारी अधिसूचना द्वारा शहरी क्षेत्र के रूप में परिभाषित किया गया है। अन्य सभी क्षेत्र ग्रामीण माने जाएँगे।

JNV में ट्रांसजेंडर श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए कोई अलग आरक्षण प्रदान नहीं किया जाता है और उन्हें आरक्षण के उद्देश्य से ग्रामीण, शहरी, ओबीसी, एससी, एसटी और दिव्यांग जैसे विभिन्न उप-श्रेणियों के तहत लड़कों की श्रेणी में शामिल किया जाएगा।

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