वर्तमान में शिक्षा विभाग में राजकीय एवं मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए विभिन्न प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाएँ राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार द्वारा संचालित की जा रही है जो कि नामांकन वृद्धि, शैक्षिक उन्नयन एवं प्रोत्साहन हेतु शासकीय नीति के अभिन्न अंग के रूप में काम कर रही हैं। उक्त योजनाओं से सम्बन्धित पात्र छात्र-छात्राओं को देय लाभ एवं सुविधाएँ निर्धारित समयावधि में दिलवाया जाना समस्त संस्थाप्रधानों के पदीय दायित्वों का अभिन्न अंग है। संस्थाप्रधानों द्वारा निर्धारित समय पर पात्र विद्यार्थियों के आवेदन शालादर्पण एवं नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर अपलोड किए जाने से विद्यार्थियों को निर्धारित समय पर छात्रवृत्ति वितरित की जा सकेगी। इस परिप्रेक्ष्य में विद्यार्थियों एवं संस्थाप्रधानों की सुविधा हेतु विभाग द्वारा देय समस्त प्रकार की छात्रवृत्तियाँ एवं प्रोत्साहन योजनाओं में देय लाभ, सुविधा, पात्रता, आवेदन अवधि, आवेदन की प्रक्रिया इत्यादि समस्त घटकों के सम्बन्ध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है:-scholarships schemes rajasthan
माध्यमिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित छात्रवृत्तियाँ
- अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)
पात्रता
1. छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना क वर्ग कक्षा दरें चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, सं. राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा । शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. छात्र/छात्रा को किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से 2 छात्रा अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति या भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र छात्रा जो विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छात्रावास में नहीं रह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली परीक्षा में उत्तीर्ण हो 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता या उनके जीवित न होने पर संरक्षक, आयकर न देते
छात्रवृत्ति की राशि
छात्र-750 (अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्रा-1250 (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप
4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
शालादर्पण पोर्टल पर संस्था प्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं।
- अनुसूचित जाति पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)
पात्रता
- छात्र/छात्रा अनुसूचितजाति का होना कक्षा 10 चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, पंचायत समितियों, नगर व पालिकाओं द्वारा संचालित स्कूलों में अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं। 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से 10 छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुत्तीर्ण व होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.50 लाख से अधिक न हो।
छात्रवृत्ति की राशि
डेस्कॉलर 225 रुपये प्र. माह
हॉस्टलर 525 रुपये प्र. माह
(अधिकतम 10 माह के लिए)
पुस्तकें व एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष (एक मुस्त)
डेस्कॉलर- 750 रुपये (वार्षिक)
हॉस्टलर- 1000 रुपये (वार्षिक)
कुल राशि-3000 रुपये 6250 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण पत्र।
शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं।
- अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक(कक्षा 6 से 8)
पात्रता
छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए। 2. छात्र/छात्रा जो राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 6 से 8 तक नियमित रूप से अध्ययनरत है। 5. छात्र/छात्रा किसी केन्द्रीय, राजकीय, सार्वजनिक, धार्मिक स्रोत से अध्ययन हेतु किसी प्रकार की छात्रवृत्ति वा भत्ता नहीं मिल रहा हो। विभाग द्वारा संचालित या विभाग द्वारा अनुदानित छावावास में नहीं यह रहा हो। 5. छात्र/छात्रा जो पिछली फीक्षा में उत्तीर्ण हो। 6. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित्त हो, या उनके न होने पर संरक्षक, जो आयकर दाता न हो।
छात्रवृत्ति की राशि
छात्र-750 (अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्रा-1250 (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-का आब प्रमाण पत्र 3. आधार एवं भामाशाह कार्ड था आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण
शालादर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किए जाने हैं।
- अनुसूचित जनजाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 9 से 10)
पात्रता
1.छात्र/छात्रा अनुसूचित जनजाति का होना चाहिए | 2. छात्र/छात्रा जो शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त स्कूलों में कक्षा 9 व 10 में नियमित रूप से अध्ययनरत है | 3. अन्य किसी केन्द्र प्रवर्तित योजना से छात्रवृति प्राप्त नहीं कर रहा हो। 4. अनुतीर्ण होने पर इस छात्रवृत्ति हेतु पात्र नहीं होगा। 5. छात्र/छात्रा जिनके माता-पिता जीवित हो तो उनकी या उनके जीवित न होने पर संरक्षक की वार्षिक आय 2.00 लाख से अधिक न हो।
छात्रवृत्ति की राशि
डेस्कॉलर 150 रुपये प्र. माह
हॉस्टलर 350 रुपये प्र. माह
(अधिकतम 10 माह के लिए)
पुस्तकें व एडहॉक ग्रांट प्रति वर्ष (एक मुस्त)
डेस्कॉलर- 750 रुपये (वार्षिक)
हॉस्टलर- 1000 रुपये (वार्षिक)
कुल राशि- डेस्कॉलर 2250 रुपये व हॉस्टलर 4500 रुपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार व जन आधार (भामाशाह) कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण
शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं।
- अन्य पिछड़ी जाति पूर्व मैट्रिक (कक्षा 6 से 10)
पात्रता
1. राज्य सरकार द्वारा मान्य अन्य पिछड़ी जाति की सूची में छात्र/छात्रा की जाति का सम्मिलित होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा के माता-पिता/संरक्षक की वार्षिक आय 2,50,000 रुपये की सीमा तक हो। 3. छात्र/छात्रा द्वारा कक्षा 6 से 8 तक प्रत्येक वर्ष में C ग्रेड से उत्तीर्ण होना अनिवार्य है एवं कक्षा 9 में 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। 4 छात्र/छात्रा द्वारा अन्य किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति प्राप्त नहीं की जा ही हो।
छात्रवृत्ति की राशि
डेस्कॉलर- 1000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
हॉस्टलर- 5000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
1. सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र 2 आय प्रमाणपत्र 3. आधार एवं जन आधार कार्ड (भामाशाह कार्ड) या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छायाप्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण
शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं।
- विशेष समूह वर्ग पूर्व मेंटिक 10 छात्रवृत्ति कक्षा 6 से 10 तक (1. बनजारा, मालदिया, 2. गाड़िया लोहार, गाडोलिया 3. गुजर,गुर्जर 4. राईका, रैबारी (देबासी) 5. गडरिया(गाडरी), गायरी
पात्रता
1 अन्य पिछड़ी जाति के अंतर्गत विशेष समूह क वर्ग कक्षा दो जों की सूची में जाति का प्रमाणपत्र होना अनिवार्य है। 2. छात्र/छात्रा राजकीय अथवा शिक्षा विभाग द्वारा मान्यता प्रास विद्यालयों में नियमित विद्यार्थी के रूप में अध्ययनरत हो। 3. छात्र/छात्रा जिसे केन्द्रीय, राजकीय/सार्वजनिक स्रोत से अध्ययनरत हेतु किसी भी प्रकार की छात्रवृत्ति से भत्ता नहीं मिल रहा हो। 4. छात्र/छात्रा जो पिछली कक्षा में उत्तीर्ण हो। 5. छात्र/छात्रा के माता-पिता संरक्षक की पार्षिक आय 2,00,000 रुपये की सीमा तक हो।
छात्रवृति की राशि
छात्र-कक्षा 6 से 8 500 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्रा-कक्षा 6 से 8 1000 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्र-कक्षा 9 से 10 600 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
छात्रा-कक्षा 9 से 10 1200 रूपये (अधिकतम 10 माह के लिए)
आवश्यक दस्तावेज एवं आवेदन की प्रक्रिया
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण पत्र 2. आय प्रमाण पत्र 3. आधार व जन आधार (भामाशाह) कार्ड या आवेदन स्लिप 4. बैंक पासबुक की छाया प्रति 5. पिछली कक्षा की अंकतालिका 6. राजस्थान राज्य का मूल निवासी प्रमाण |
शाला दर्पण पोर्टल पर संस्थाप्रधान के माध्यम से ऑनलाईन आवेदन प्रेषित किये जाने हैं।