
RGHS Scheme राजस्थान सरकार द्वारा अपने राज्य कर्मचारियों, पेंशनभोगियों और उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधाएँ प्रदान करने के लिए शुरू की गई एक स्वास्थ्य बीमा योजना है। इस योजना का उद्देश्य सूचीबद्ध अस्पतालों के माध्यम से सुलभ और किफायती स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित करना है।
आरजीएचएस की मुख्य विशेषताएँ:-RGHS Scheme
प्रारंभ वर्ष 2021
लक्ष्यित लाभार्थी: राज्य सरकार के कर्मचारी, पेंशनभोगी, विधायक, पूर्व विधायक और अन्य निर्दिष्ट श्रेणियाँ |
लाभ का प्रकार: कैशलेस चिकित्सा उपचार |
पहुँच का तरीका: आरजीएचएस कार्ड (डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड) |
कवरेज: आईपीडी (अंतर्रोगी विभाग), ओपीडी (बाह्यरोगी विभाग), निदान, दवाइयाँ, सर्जरी |
सूचीबद्ध अस्पताल: राजस्थान के सरकारी और निजी दोनों अस्पताल |
कौन पात्र है? RGHS Scheme
- राज्य सरकार के कर्मचारी |
- राज्य सरकार के पेंशनभोगी |
- विधायक और पूर्व विधायक |
- न्यायिक सेवा के सदस्य |
- आरजीएचएस के अंतर्गत आने वाले स्वायत्त निकाय के कर्मचारी |
आरजीएचएस कार्ड: RGHS Scheme
प्रत्येक लाभार्थी को जारी किया जाने वाला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड
- इसमें कर्मचारी/पेंशनभोगी आईडी, आश्रित विवरण आदि जैसे विवरण शामिल होते हैं।
सूचीबद्ध अस्पतालों में सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आवश्यक कवर की जाने वाली सेवाओं के प्रकार:
सेवा प्रकार विवरण:
- ओपीडी सेवाएँ: परामर्श, जाँच, छोटी प्रक्रियाएँ |
- आईपीडी सेवाएँ: अस्पताल में भर्ती, सर्जरी, आईसीयू देखभाल |
- निदान: एक्स-रे, एमआरआई, सीटी स्कैन, प्रयोगशाला परीक्षण |
- दवाएँ: अनुमोदित सूची के अनुसार निःशुल्क/रियायती |
सूचीबद्ध अस्पताल:
- इसमें सरकारी और निजी दोनों अस्पताल शामिल हैं।
- सूचीबद्ध होने के लिए अस्पतालों को सरकार द्वारा निर्धारित मानदंडों को पूरा करना होगा।
- लाभार्थियों के लिए सेवाएँ कैशलेस हैं।
- अस्पतालों की सूची आरजीएचएस पोर्टल पर उपलब्ध है।
पंजीकरण कैसे करें:
- आधिकारिक RGHS पोर्टल पर जाएँ |
- SSO ID (सिंगल साइन-ऑन) से लॉगिन करें |
- अपना प्रोफ़ाइल पंजीकृत करें |
- परिवार/आश्रित विवरण जोड़ें |
- अपना RGHS कार्ड डाउनलोड करें |
इलाज कैसे प्राप्त करें: RGHS Scheme
- किसी सूचीबद्ध अस्पताल में जाएँ |
- अपना आरजीएचएस कार्ड प्रस्तुत करें |
- आरजीएचएस पॉलिसी के तहत कैशलेस इलाज पाएँ |
- अस्पताल सीधे सरकार से राशि का दावा करेगा |
महत्वपूर्ण नोट:
- नियोजित उपचार के लिए पूर्व-अनुमोदन आवश्यक हो सकता है |
- आपातकालीन उपचार के लिए पूर्व-अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है |
- सहायता के लिए अस्पतालों में RGHS हेल्पडेस्क उपलब्ध है |
आरजीएचएस हेल्पलाइन और संपर्क:
हेल्पलाइन नंबर: 1800-180-6127
आधिकारिक वेबसाइट: rghs.rajasthan.gov.in