शिक्षा विभाग में कार्यरत कार्मिक जिनके द्वारा 2 वर्ष का परिवीक्षा काल पूर्ण करने के बाद स्थायीकरण (Probation Trainee Fixation) को लेकर उनके मन में कई प्रकार के शंकाएँ होती है विशेष कर उन कार्मिकों को जिनका इस अवधि के दौरान असाधारण अवकाश लिया हुआ होता है कि स्थायीकरण की प्रक्रिया कहाँ से शुरु करनी है तथा क्या-क्या दस्तावेजों की आवश्यकता होगी |
इस लेख में हम इन सभी आशंकाओं को दूर करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ लेकर आयें है जो किसी भी कार्मिक के लिए लाभप्रद होंगी:
शाला दर्पण द्वारा ऑनलाइन आवेदन अग्रेषित करना:
परिवीक्षाकाल पूर्ण होने के बाद व 2 वर्ष की संतोषप्रद सेवा पूर्ण होने के पश्चात स्थायीकरण (Probation Trainee Fixation) हेतु आपको अपने सम्बन्धित दस्तावेजों को PDF फॉर्मेट में एक निश्चितसाइज़ में अपलोड करना होता है |
अपलोड होने वाले सम्बन्धित दस्तावेजों की सूची निम्न प्रकार है –
1. शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से किये गये आवेदन की हार्ड कॉपी |
2. परिवीक्षाकाल के दौरान उपभोग किये गये अवकाश का लेखा पपत्र (निर्धारित प्रारूप में) |
3. सेवा संतोष प्रमाण पत्र |
4. प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति |
5. प्रथम कार्यग्रहण रिपोर्ट |
6. असाधारण अवकाश नहीं लेने का प्रमाण पत्र |
7. नवीनतम अवकाश प्रमाण पत्र
नोट:- यदि आप राजस्थान शिक्षा विभाग के अतिरिक्त अन्य किसी विभाग में कार्यरत है तो आपको अपने विभाग के निर्देशानुसार ऑनलाइन अथवा ऑफलाइन आवेदन ऊपर दिए गये दस्तावेजों के साथ अग्रेषित करना होगा |
असाधारण अवकाश लेने वाले कार्मिकों के स्थायीकरण की प्रक्रिया:
स्थायीकरण (Probation Trainee Fixation) के समय सबसे ज्यादा समस्या उन कार्मिकों के होती है जिन्होंने अपने परिवीक्षाकाल के दौरान कोई असाधारण अवकाश लिया होता है अगर आपने ने भी असाधारण अवकाश लिया है तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले सक्षम अधिकारी द्वारा असाधारण अवकाश (EOL) की स्वीकृति के लिए आपको निम्नलिखित दस्तावेजों की आवश्यकता होगी –
1. प्रथम नियुक्ति आदेश की प्रति |
2. प्रथम कार्यग्रहण रिपोर्ट |
3. सेवा पुस्तिका (Service Book) का प्रथम पृष्ठ |
4. असाधारण अवकाश के दिनों का भुगतान प्राप्त नहीं करने का प्रमाण पत्र |
5. सम्बन्धित वर्ष का GA 55 फॉर्म |
6. यदि असाधारण अवकाश मेडिकल के आधार पर लिया हो तो चिकित्सा प्रमाण पत्र |
7. अवकाश का आवेदन पत्र |
8. यदि इस दौरान किसी पाठ्यक्रम जैसे – BA,B.Ed. में एडमिशन लिया हो तो अनापत्ति प्रमाण पत्र |
9. असाधारण अवकाश की अवधि को छोड़ते हुए सेवा सत्यापन प्रमाण पत्र |
10. यदि आकस्मिक अवकाश अधिक लिया हो तो वसूली का प्रमाण पत्र |
11. परिवीक्षा काल के बाद बढ़ी हुयी अवधि में अवकाश नहीं लेने का प्रमाण पत्र |
12. यदि आपके द्वारा लिया गया असाधारण अवकाश 30 दिन की अवधि से अधिक है तो उसकी स्वीकृति के साथ शेष अवधि के अवकाश की स्वीकृति का प्रमाण पत्र |
नोट:-उपरोक्त दस्तावेजों को सही साइज़ में साफ स्कैन करते हुए अपलोड करने है तथा आवेदन अग्रेषित करने से पहले अपने विभागीय अधिकारी से एक बार पुष्टि जरूर कर लें |