
- वर्ष 2024-25 के लिए APAR (वार्षिक कार्य मूल्याङ्कन प्रतिवेदन) हेतु ऑनलाइन करने का कार्य शुरू हो चूका है जिसके साथ लोक सेवकों को आने वाली विभिन्न प्रमुख समस्याओं से सम्बंधित निराकरण निम्न प्रकार है –
1. मॉडयूल में प्रविष्टियां कौनसे font में की जानी है?- English या Mangal (Unicode) में |
2. मैं एक प्राबेशनर कार्मिक हूँ क्या मुझे भी एपीएआर आनलाईन करनी है? – सहायक कर्मचारी के अतिरिक्त प्रत्येक संवर्ग के कार्मिक अधिकारी को अपनी एपीएआर ऑनलाईन करनी है।
3. मेरे विद्यालय में प्रधानाचार्य का पद रिक्त है। प्रधानाचार्य का दायित्व किसी व्याख्याता के पास है लेकिन उनके पास 03 पावर नहीं है। इस परिस्थिति में मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? – विद्यालय के अन्य कार्मिकों के साथ-साथ आपके भी रिपोर्टिंग अधिकारी वही होंगे जिनके पास आपके विद्यालय का आहरण-वितरण अधिकार 03 पॉवर है।
4 .मैं अपना एपीएआर स्टेटस कैसे देख सकता हूँ? – आप अपने स्टाफ लॉग इन में एपीएआर टेब में एपीएआर स्टेटस कॉलम में जाकर एपीएआर की वर्तमान स्थिति को देख सकते है |
5. मैं अपने प्रतिवेदन पर प्रतिवेदक अधिकारी/समीक्षक अधिकरी द्वारा किए गए मूल्यांकन कैसे देख सकता हूँ ? – संबधित स्वीकारकर्ता अधिकारी द्वारा जब आपका प्रतिवेदन स्वीकार कर संस्थापन शाखा (ACR) को प्रेषित किया जायेगा तब आपके स्टाफ विंडों के एपीएआर टेब में Save By All Officers का संदेश प्रदर्शित होगा तथा View आप्शन पर क्लिक कर आप अपना मूल्यांकन देख सकते है |
6 .मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूं मेरे पास मेरे पास सत्र 24-25 एपीएआर अवधि में स्वयं के विद्यालय (राउमावि) का आहरण वितरण अधिकार (03 पावर) है। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी कौन होंगे? – आप अपना रिपोर्टिंग अधिकारी के रूप में न्यूनतम 03 माह के सपुरविजन में सेवा शर्त की पालना करते हुए मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उनके अधीन की गई अवधि के अनुसार चयन करें।
7. मैं दिनांक 01.07.2024 से 01.10.2024 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक था मैंने विभागीय पदोन्नति उपरांत दिनांक 02.10.2024 को व्याख्याता के रूप में कार्यग्रहण कर लिया है तो इस अवधि में मुझे एपीएआर दो पार्ट में भरनी है? – हाँ, दिनांक 01.07.2024 से 01.10.2024 तक द्वितीय श्रेणी अध्यापक के रूप में निर्धारित चैनल के अनुसार एवं शेष अवधि के लिए व्याख्याता संवर्ग के लिए निर्धारत एपीएआर चैनल के अनुसार एपीएआर भरी जानी है।
8. मैंने प्रथम बार राजकीय सेवा में दिनांक 03.09.2024 को शिक्षा विभाग में कार्यग्रहण किया है। मैं एपीएआर प्रपत्र में 1 जुलाई, 2024 से 02.09.2024 तक की अवधि का उल्लेख किस प्रकार से करूगा? – आप एपीएआर में 1 जुलाई, 2024 से 02.09.2024 तक की अवधि का उल्लेख उक्त अवधि में लोकसेवक राजकीय सेवा में नहीं था आप्पान का चयन कर करें।
9. एपीएआर create करते समय कार्मिक की Post एवं Posting Place प्रदर्शित नहीं हो रहा है इस कारण से एपीएआर Create नहीं हो रही है। – उक्त समस्या एपीएआर मॉड्यूल से संबंधित नहीं होकर प्रपत्र 10 से संबंधित है। क्योंकि एपीएआर मॉड्यूल में कार्मिक के डेटा शाला दर्पण के प्रपत्र 10 से फेच होता है। इस प्रकार की समस्या का मूल कारण कार्मिक के प्रपत्र-10 में सेवा रिकॉर्ड का सही प्रविष्ट नहीं होना है। शाला दर्पण जानकार से प्रपत्र-10 के सेवा रिकॉर्ड की जाँच कर आवश्यक अद्यतन की कार्यवाही करें। उसके उपरांत उक्त समस्या का स्वतः समाधान हो जाएगा।
10. मेरे पास समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी के रूप में ऐसी एपीएआर प्राप्त हुई है जिसमें प्रतिवेदक समीक्षक अधिकारी की सेवानिवृत का हवाले देते हुए बिना मूल्यांकन की एपीएआर प्राप्त हुई है मुझे समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी के रूप में क्या बिना मूल्यांकन का आधार बनाते हुए उसे रिजेक्ट करना है? – नहीं, नियमान्तगर्त समीक्षक/स्वीकारकर्ता अधिकारी के द्वारा मूल्यांकन की कार्यवाही करनी है। पूर्ण जानकारी के लिए विभाग/कार्मिक विभाग से जारी परिपत्र का अवश्य अध्ययन करें।
11. मैंने 5 जुलाई को नियमन्तर्गत रिपोर्टिंग/रेवीविंग/असेप्टिंग का चयन करते हुए अपनी APAR भरी, इनमें से एक अधिकारी 31 जुलाई/31 Aug को सेवानिवृत्त हो गए है क्या मुझे अपनी APAR रिजेक्ट करवाकर पुनः भरनी है? – नहीं मोड्यूल स्वयं आगे की प्रोसेस करेगा।
12. मैंने दिनांक 01.02.2024 को द्वितीय श्रेणी से पदोन्न्त होकर अन्य स्कूल में व्याख्याता पद पर कार्यग्रहण किया है। मेरे रिपोर्टिंग अधिकारी अलग-अलग होंगे क्या? – दोनों अवधि में रिपोर्टिंग अधिकारी संबंधित प्रधानाध्यापक (मावि)/प्रधानाचार्य होगें (बशर्ते 90 दिन से अधिक का सुपरविजन हो) तथा इसकी के अनुरूप समीक्षक अधिकारी होगे जिनके अधीन आपने 90 दिन से अधिक की सेवा की है। परिपत्र 23.11.20 के दिशा-निर्देशों की पालना करते हुए |
13. मैं जून 24 से द्वितीय श्रेणी कार्मिक के रूप में कार्यरत हूं। मैंने वर्ष पर्यन्त एक ही प्रधानाचार्य के अधीन कार्य किया। एपीएआर चैनल के अनुसार मेरे समीक्षक अधिकारी सीबीईओ सर है। उक्त अवधि में मेरे ब्लॉक में 03 cbeo अलग अलग अवधि में कार्यरत थे, श्री abc जो 01 जुलाई 24 से 31 दिसम्बर 24 तक (अन्यत्र स्थानांतरण) थे, श्री lmn 01 jan 25 से 20 june 25 तक थे (अन्यत्र स्थानांतरण) तथा श्री xyz 21 जून 25 से आज दिनांक तक कार्यरत हैं। सत्र 21-22 हेतु में किसको समीक्षक अधिकारी के रूप चयन करू? – श्री lmn
14. मेरा मूल पद द्वितीय श्रेणी अध्यापक है वर्तमान स्कूल में व्याख्याता पद के पद विरूद्ध कार्यरत हूँ मुझे अपनी एपीएआर किस पद के अनुसार भरी जानी है? – मूल पद के अनुसार ही Reporting, Reviewing ACCEPTING ऑफिसर का चयन करते हुए APAR फील करनी है।
15. एक कार्मिक जो पूर्व अवधि में किसी भी राजकीय सेवा में नहीं था तथा सीधी भर्ती से चयन उपरांत एक नए कार्मिक के रूप 31 मई 25 को ज्वॉइन किया था। सत्र 24-25 में उसकी सेवा 3 माह से कम है क्या उसको APAR भरी जानी है? – सत्र 24-25 में उसकी राजकीय सेवा 03 माह से कम है इसलिए नियम के अनुसार भरी जानी आवश्यक नहीं है |
16. मैं व्याख्याता पद पर कार्यरत हूँ सत्र 2024-25 में मैंने दो विद्यालयों में कार्य किया है इसके कारण मेरे दो प्रतिवेदक अधिकारी है। मुझे कौनसे प्रतिवेदन में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि की जानी है ? – मॉड्यूल में परीक्षा परिणाम की प्रविष्टि करते समय बोर्ड परीक्षा परिणाम के संबंध में जारी विभागीय दिशा-निर्देशों की अनुसार ही प्रविष्टि की जानी है।
17. APAR (24-25) सबमिट के बाद लोकसेवक द्वारा फिल की गई APAR का प्रिंट प्राप्त नहीं हो रहा है? – लोक सेवक द्वारा सबमिट की गई एपीएआर का प्रिंट संबंधित रिपोर्टिंग ऑफिसर द्वारा चैनल के वेरिफिकेशन के बाद ही उक्त प्रिंट का ऑप्शन एक्टिव होगा |
18. किसी कारणवश ऑफलाइन जॉइन कार्मिक अपनी APAR कैसे SUBMIT करें/ प्रतिवेदन से सम्बंधित विद्यालय/कार्यालय का नाम सही नहीं आने/ पूर्व विद्यालय का नाम ही आने की स्थिति में क्या करें? – APAR ऑनलाइन स्टाफ विंडो से किया किया जाना है इसका सीधा संबंध स्कूल लोगिन से नहीं है और ना ही वर्तमान मोड्यूल में स्कूल लोगिन से या किसी अन्य कार्यालय से मैपिंग की व्यवस्था/ अनिवार्यता है। यदि किसी कार्मिक द्वारा APAR ऑनलाइन करते समय प्रतिवेदन से संबंधित अवधि के स्कूल का नाम सही नहीं आ रहा है तो मोड्यूल में पोस्टिंग पैलेस में अन्य का चयन करते हुए प्रदर्शित टैक्स बॉक्स में प्रतिवेदन से संबंधित अवधि स्कूल का नाम लिखकर सेव करें।
19. मेरा द्वारा प्रेषित एपीएआर चैनल एवं आवेदन रिपोंटिंग ऑफिसर द्वारा गलत अधिकारी के चयन के आधार पर रिजेक्ट कर दिया है। मैं अपने लॉगिन से पुनः नवीन आफिसर का चयन करने हेतु Delete Officer’s बटन पर क्लिक करने के बावजूद नए आफिसर का चयन सही नहीं कर पा रहा हूँ क्या कारण हो सकता है? – Delete Officer’s बटन पर click करने के बाद Reset All बटन पर Click करें इसके पश्चात पुनः नवीन तरीके से अवधि एवं अधिकारियों का चयन करें |
20. APAR में अवधि के अनुसार मेरे दो रिपोर्टिंग ऑफिसर हैं। दोनों एप्लिकेशन को लॉक एंड फॉरवर्ड करने के बाद मैं फाईनल सबमिट के लिए एप्लिकेशन को लॉक एंड फॉरवर्ड बटन पर क्लिक करता हूँ तो Please submit data in Each Application Period (form) Before locking Entire Application मैसेज आ रहा है। इसका क्या समाधान है? – आप द्वारा दोनों एप्लिकेशन को अलग अलग लॉक करने से पूर्व सबमिट बटन क्लिक करना है। बिना सबमिट बटन क्लिक किए एप्लिकेशन लॉक से भरा हुआ डेटा सेव नहीं होता है, तब यह मैसेज आता है। सर्वप्रथम प्रथम एप्लीकेशन हेतु Fill Application पर क्लिक करे। प्रतिवेदन में समस्त प्रविष्टि कर Submit बटन पर क्लिक करें। उसके बाद For Finish & Lock Apar Click here पर क्लिक करें। उसके बाद दुसरी अवधि के प्रतिवेदन हेतु आप द्वितीय Fill Application बटन पर क्लिक कर द्वितीय प्रतिवेदन की समस्त प्रविष्टि कर Submit बटन पर क्लिक करें। उसके बाद For Finish & Lock Apar Click here पर क्लिक करें। अंत में Lock and Forword Applicatin बटन पर क्लिक कर OTP माध्यम से प्रतिवेदन रिपोंटिंग को प्रेषित करें |
21. मैं जब अपनी APAR शाला दर्पण पोर्टल पर भरता हूं तो एपीएआर मोड्यूल में मेरी पोस्ट एवं पोस्टिंग पैलेस ड्राप डाउन में प्रदर्शित नहीं हो रही है जबकि मैं स्कूल के स्वीकृत पद पर कार्यरत हु – इस प्रकार की समस्या का संभावित कारण कार्मिक प्रपत्र 10 अपूर्ण होना है, कृपया अपना प्रपत्र 10 अपडेट करें।