राजस्थान सरकार द्वारा मेधावी विद्यार्थियों को विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए निशुल्क कोचिंग सुविधा व निशुल्क हॉस्टल सुविधा देने के लिए मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना(Anuprati Coaching Yojna 2025) शुरू की गयी है
इस योजना के अंतर्गत सभी प्रकार के वर्गों (SC/ST/OBC/EWS/MINORITY) के विद्यार्थियों को बिना किसी शुल्क के प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे NEET,JEE की निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाति है |
इस योजना के अंतर्गत इस वर्ष 30000 विद्यार्थियों को निशुल्क कोचिंग देने की घोषणा की दी गयी है जिसके अंतर्गत 12000 विद्यार्थियों को NEET व JEE की कोचिंग दी जाएगी |
इस योजना के अंतर्गत रहने व खाने के लिए 40000 रूपये प्रति वर्ष विद्यार्थी को दिए जायेंगे |
- योजना के मुख्य उद्देश्य (Anuprati Coaching Yojna 2025)
- विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय कोचिंग सुविधा उपलब्ध करवाना ताकि ये विद्यार्थी आगे जाकर सफल हों व राजस्थान का नाम रोशन हो |
- इस योजना का उद्देश्य राजस्थान राज्य के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष पिछडा वर्ग, अन्य पिछडा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के परिवार के विद्यार्थियों जो आर्थिक रूप से कमजोर है, और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं की तैयारी करना चाहते है, उन सभी के लिए राजस्थान सरकार द्वारा आर्थिक सहायता प्रदान कर, उन सभी को प्रोत्साहित करना है।
- आर्थिक एवं सामाजिक रूप से कमजोर परिवारों के मेधावी विद्यार्थियों को अपने आगे की यात्रा / पढाई के लिए अपनी तैयारी करने के लिए एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जायेगा। जिससे इन्हें अपने पसंद का क्षेत्र चुनने का मौका मिल पायेगा।
- अनुप्रति योजना (Anuprati Coaching Yojna)के तहत निशुल्क कोचिंग हेतु पात्रता(Anuprati Coaching Yojna 2025)
- अभ्यर्थी (1) अनुसूचित जाति (ii) अनुसूचित जनजाति (II) अन्य पिछड़ा वर्ग (iv) अति-पिछड़ा वर्ग (vi) अल्पसंख्यक वर्ग का सदस्य (vii) विशेष योग्यजन हो। (v) आर्थिक पिछड़ा वर्ग
- अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नही है तो माता-पिता/अभिभावक (अभ्यर्थी की आय को सम्मिलित करते हुये यदि है तो) की वार्षिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो। ‘अथवा अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक राजस्थान सरकार में राजकीय कार्मिक है तो कार्मिक का पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 11 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतों सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो। ‘अथवा’ अभ्यर्थी जिनके माता-पिता/अभिभावक केन्द्र सरकार में राजकीय कार्मिक है तो पे मैट्रिक्स का अधिकतम लेवल 6 तक हो और सकल वेतन एवं अन्य समस्त स्रोतो सहित कुल वार्षिक पारिवारिक आय रूपये 8,00,000/- तक हो।
- अभ्यर्थी राजस्थान राज्य का मूल निवासी हो।
- यदि कोई अभ्यर्थी केन्द्र / राज्य सरकार / सार्वजनिक उपक्रम/आयोग/बोर्ड/अन्य किसी शासकीय निकाय में नियमित राजकीय कार्मिक के रूप में सेवारत है तो वह अभ्यर्थी कोचिंग योजनान्तर्गत पात्र नही होगा।
- विद्यार्थी द्वारा पूर्व में राज्य सरकार की इस निःशुल्क कोचिंग योजना का लाभ प्राप्त नही किया गया है की पोर्टल द्वारा स्वतः ही जाँच की जावेगी। यहाँ योजना का लाभ लेने से तात्पर्य यह होगा कि विद्यार्थी द्वारा पूर्व के किसी सत्र में योजनान्तर्गत चयनित होकर कोचिंग संस्थान में ज्वॉईन कर लिया गया हो। योजना के आवेदन में भरे गये सभी तथ्य एवं जानकारी तथा अपलोड किये गये समस्त दस्तावेज पूर्ण एवं सत्य होने के संबंध में पोर्टल पर विद्यार्थी द्वारा स्व-घोषणा का कॉलम मार्क किये बगैर आवेंदन पोर्टल पर सब्मिट नही हो सकेगा।
- अनुप्रति योजना (Anuprati Coaching Yojna)से सम्बंधित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश (Anuprati Coaching Yojna 2025)
- इसके अतिरिक्त राज्य भर के ऐसे विद्यार्थी जो कोचिंग प्राप्त करने के लिए एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं उनके रहने हेतु राज्य सरकार द्वारा कुछ चयनित कोर्स जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, यूपीएससी इत्यादि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थाओं से तैयारी करने पर रु 40,000 सालाना की आर्थिक सहायता भी प्रदान की जाएगी |
- यह योजना राजस्थान के SC/ST/OBC/MBC/EWS एवं MINORITY वर्ग के विद्यार्थियों हेतु आरंभ की गई है I इस योजना के अंतर्गत लाभ लेने हेतु लाभार्थी के परिवार की वार्षिक आय ₹800000 अथवा उससे कम होना आवश्यक है एवं राज्य सरकार का कार्मिक होने की स्थिति में विद्यार्थी के माता पिता का पे ग्रेड 11 अथवा उससे नीचे होना अनिवार्य है I
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत राज्य के सभी ऐसे छात्र जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निशुल्क कोचिंग प्रदान की जाती है |
- मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना के अंतर्गत कोचिंग सुविधा का लाभ केवल एक बार ही लिया जा सकता है जो कि पूरे और कोर्स की अवधि के लिए होता है अर्थात यदि कोर्स 2 साल का होता है तो कोचिंग सुविधा 2 साल के लिए मिलेगी यदि 1 वर्ष का है तो 1 वर्ष के लिए मिलेगी |
- अनुप्रति कोचिंग(Anuprati Coaching Yojna) योजना हेतु महवपूर्ण दस्तावेज (Anuprati Coaching Yojna 2025)
- कक्षा 10वीं व 12वीं की अंकतालिका एवं अंतिम वर्ष उत्तीर्ण की गई परीक्षा की अंकतालिका के साथ योजनान्तर्गत परीक्षावार निर्धारित शैक्षणिक योग्यता सम्बधी दस्तावेज अपलोड किया जावेगा।
- योजनान्तर्गत पात्र लाभार्थियों को विशेष भत्ता (आवास /भोजन भत्ता / परीक्षा फीस) स्वयं विद्यार्थी के सक्रिय बैंक खाते या विद्यार्थी एवं उसके पिता/माता/अभिभावक के साथ संयुक्त बैंक खाते में डीबीटी किया जाएगा। इसके साक्ष्य स्वरूप विद्यार्थी द्वारा बैंक खाते का सही एवं पूर्ण विवरण आवेदन के समय भरकर पोर्टल पर बैंक पासबुक को आवश्यक रूप से अपलोड़ भी किया जावेगा। विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन की जाँच के दौरान अभ्यर्थी के पासबुक के विवरण का मिलान किया जावेगा। बैंक खाते के विवरण में कोई त्रुटि / विसंगति होने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा जिसके सम्बंध में पोर्टल पर विद्यार्थी को आवेदन के समय अलर्ट हेतु पॉप-अप प्रदर्शित होगा।
- यदि अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक है तो इस सम्बंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारी / कार्यालयाध्यक्ष द्वारा गत वर्ष के लिए जारी वार्षिक आय प्रमाण पत्र (जिसमें वेतनभोगी का नाम, पदनाम, पदस्थापन कार्यालय का नाम, मूल वेतन (बैसिक पे), सकल वेतन (ग्रोस सैलेरी), पे-लेवल एवं वार्षिक आय अनिवार्यतः अंकित हो) को अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा एवं वार्षिक आय भरनी होगी। अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक राजकीय कार्मिक नही है तो इस सम्बंध में गत वर्ष में भरी गई आयकर विवरणिका (ITR) की प्रमाणित प्रति अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर आवेदन के समय अपलोड की जावेगी, लेकिन ITR नहीं भरने की स्थिति में अभ्यर्थी परिवार (अभ्यर्थी सहित) की समस्त स्त्रोतों से आय के साक्ष्य स्वरूप निर्धारित प्रपत्र में आय का घोषणा पत्र (जो कि नोटेरी एवं दो राजपत्रित अधिकारियों से प्रमाणित हो) को अभ्यर्थी द्वारा आवेदन के समय पोर्टल पर अपलोड करना होगा एवं वार्षिक आय भरनी होगी। विभागीय जिला कार्यालय में आवेदन की जाँच के दौरान उक्तानुसार निर्धारित दस्तावेज/आय के घोषणा पत्र के विवरण को जोंचा जावेगा। आय के घोषणा पत्र के विवरण में कोई त्रुटि / विसंगति होने पर विद्यार्थी स्वयं जिम्मेदार होगा जिसके सम्बंध में पोर्टल पर विद्यार्थी को आवेंदन के समय अलर्ट हेतु पॉप-अप प्रदर्शित होगा।
- अभ्यर्थियों से निर्धारित पात्रता के अनुसार ऑनलाईन आवेदन पत्र प्राप्त कर मैरिट जारी किये जाने हेतु अभ्यर्थियों के वांछित दस्तावेज यथा जाति प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र, 10वीं व 12वीं की अंकतालिका यथा संभव दस्तावेज अपलोड नही करवाये जाकर वैब सर्विस के माध्यम से जारीकर्ता एजेन्सी के चैब पोर्टल/जनाधार/राज ई-बोल्ट/डीजी लॉकर के डेटाबेस से स्वतः सत्यापित किये जावेगें। अतः सम्बधित अभ्यर्थी के द्वारा योजनान्तर्गत ऑनलाईन आवेदन करने से पूर्व ही यह सुनिश्चित किया जावेगा कि उसके जाति प्रमाण पत्र एवं मूल निवास प्रमाण पत्र जनाधार में अद्यतन एवं सत्यापित भी हो। उक्त दस्तावेजों में से 10वीं व 12वीं की अंकतालिका का स्वतः सत्यापन नही होने की स्थिति में सम्बधित अभ्यर्थी द्वारा पोर्टल पर सम्बधित दस्तावेज को अपलोड किये जाने का विकल्प रहेगा।
- ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया (Anuprati Coaching Yojna 2025)
विभाग द्वारा विज्ञप्ति / EOI जारी किये जाने पर इच्छुक अभ्यर्थी द्वारा ई-मित्र/स्वयं की एसएसओ आईडी के माध्यम से योजना के विभागीय पोर्टल पर जनाधार कार्ड के जरीये आवेदन किया जावेगा। जनाधार पोर्टल से योजना के विभागीय पोर्टल पर केवल सत्यापित डेटा ही प्राप्त किया जायेगा।