Scholarships Rajasthan पूर्व मैट्रिक व उत्तर मैट्रिक छात्रवृति हेतु दिशा निर्देश जारी

सत्र 2025-26 में विभिन्न प्रकार की पूर्व व उत्तर मैट्रिक छात्रवृति योजनाओं (Scholarships Rajasthan) हेतु राजस्थान के समस्त राजकीय/मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में नियमित व पूर्णकालिक विद्यार्थियों हेतु सम्पूर्ण औपचारिकताएं पूर्ण करवाते हुए स्वतः प्रणाली के तहत विद्यार्थियों के छात्रवृत्ति योजनाओं हेतु विद्यालय द्वारा शाला दर्पण बेनिफिशयरी स्कीम पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति प्रस्ताव ऑनलाइन किये जाने हैं (विद्यार्थियों से आवेदन नहीं लेने है)।

विद्यार्थी के प्रवेश के समय ही शालादर्पण के प्रपत्र-9, लाभकारी योजनाओं के लिये अनिवार्य छात्र सूचना एवं रिजल्ट मॉड्यूल सूचनाएं अद्यतन करते हुए विभिन्न प्रकार की पूर्व एवं उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्तियों के प्रस्ताव तैयार किये जाने हैं। अतः अग्रांकित छात्रवृत्ति योजनाओं के लाभ हेतु विद्यार्थी / अभिभावक संबंधित संस्था प्रधान से सम्पर्क कर सकते हैं-

क्र.स.            छात्रवृत्ति योजना का नाम

1 पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)

2 पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 8)

3 पूर्व मैट्रिक अति पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 6 से 10)

4 पोस्ट-कारगिल युद्ध में शहीद / स्थाई विकलांग सैनिकों के बच्चों को छात्रवृत्ति

5 भूतपूर्व सैनिकों की प्रतिभावान पुत्रियों को देय छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

6  केन्द्र प्रवर्तित पीएम यशस्वी पूर्व मैट्रिक अन्य पिछड़ा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)

7 केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)

8 केन्द्र प्रवर्तित पूर्व मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 9 से 10)

9 केन्द्र प्रवर्तित सफाई से जुडे एवं स्वास्थ्य के लिये जोखिमपूर्ण व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के

   लिये छात्रवृत्ति योजना (कक्षा 1 से 10)

10 केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जाति छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

11 केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अनुसूचित जनजाति छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

12 केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक अन्य पिछडा वर्ग / डीएनटी वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

13 केन्द्र प्रवर्तित उत्तर मैट्रिक आर्थिक पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

14 उत्तर मैट्रिक अति पिछडा वर्ग छात्रवृत्ति (कक्षा 11 से 12)

15 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड / केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित सैकण्डरी परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण जनजाति

प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता।

16 जनजाति छात्राओं को उच्च माध्यमिक शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता ।

17 प्रतिभावान सहरिया छात्रों को प्रोत्साहन छात्रवृत्ति ।

18 सहरिया क्षेत्र के सहरिया जनजाति वर्ग के विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 1 से 5) ।

19 सहरिया क्षेत्र के जनजाति विद्यार्थियों को आर्थिक सहायता (कक्षा 6 से 12) ।

  • राज्य सरकार एवं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों के निर्धारित योजनाओं में छात्रवृत्ति प्रस्ताव प्राइवेट स्कूल पोर्टल (पीएसपी) के माध्यम से तैयार किये जायेंगे।
  • कक्षा 9 से 12 तक NMMS छात्रवृत्ति योजना में चयनित विद्यार्थी अन्य किसी योजना (क्र.स. 17, 18, 19 पर अंकित योजना के अतिरिक्त) में पात्र नहीं होंगे।
  • केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं क्र.स. 7 से 11 हेतु विद्यार्थी का ओटीआर आवश्यक है।
  • योजनाओं हेतु पात्रता एवं शर्ते, छात्रवृत्ति की दरें तथा आवश्यक दस्तावेजों का विवरण लिंक –

https://rajshaladarpan.rajasthan.gov.in/SD2/BSP/Home/SchemeDetails.aspx

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